Lekhpal old pension News के तहत 1 अप्रैल 2005 से पहले चयनित सभी लेखपालों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जायेगा ।
Lekhpal Old Pension Yojana News : क्या आप भी 2005 से पहले चयनित हुए lekhpal है,जो lekhpal old pension news का इंतजार कर रहे है की क्या उन्हे lekhpal old pension मिलेगी या फिर नही। सभी सरकारी कर्मचारी की पेंशन उनकी पहली पसंद होती है। क्योंकि वही पेंशन उनके बुढ़ापे की लाठी होती हैं। आज हम आपको 2005 से पहले चयनित हुए सभी लेखपाल भाई को बताएंगे कि अभी सरकार की तरफ से पेंशन को लेके कौन सी न्यूज आई है और किसके किसके पुरानी पेंशन का लाभ दिया जायेगा । तो चलिए शुरु करते है
Lekhpal old pension news
2023 के दीवाली से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूचना जारी किया है की 1 अप्रैल 2005 से पहले चयनित सभी लेखपालो को पुरानी पेंशन योजना से बहाल कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है की सरकार इनको पुरानी पेंशन दे। उसके साथ साथ , बेसिक शिक्षा विभाग ने भी 1 अप्रैल 2005 से पहले चयनित होने वाले सभी कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। ऐसे कर्मचारी जिनके नियुक्ति के लिए विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 से पहले प्रकाशित किया गया हो । जो भी एक कैटेगरी में आते है सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे है की उन्हे भी केंद्र की भाती पुरानी पेंशन का विकल्प मिलेगा।
दाखिल की गई थी याचिका
पुरानी पेंशन के लिए लेखपाल संघ की ओर से याचिका दाखिल की गई थी की जिनका चयन 2005 से पहले हुआ है । उस पर सरकार की तरफ से पेश किए गए अधिवक्ता ने दलील दी है की नियुक्ति 2005 में हुआ है । लेखपाल की दलील थी की उनका नियुक्ति और ट्रेनिंग सेशन 200304 मे हुआ था । जिनका 2004 में ट्रेनिंग पुरा हो गया था । लेकिन उनकी नियुक्ति में सरकार की तरफ से देरी हुई थी । अगर आगे और सरकार देरी नहीं करती तो सभी लेखपाल पुरानी पेंशन के दायरे मे होते । इसलिए हाईकोर्ट ने याचियों की याचिका को मानते हुए घोषणा की है की सरकार ऐसे सभी चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन दे ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में देरी होने के लिए सरकार जिम्मेदार है , लेखपाल को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा । कोर्ट ने 1999 से 2000 की भर्ती में वर्ष 200304 मे चयनित लेखपालों के लिए यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियुक्त लेखपाल को पुरानी पेंशन देने से इनकार करने के आदेश अवैध है ।
बेसिक शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन मिलेगी
इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने भी 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है, जिनकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 से पहले प्रकाशित किया गया हो। इसके चलते यह माना जा रहा है की अब लेखपालों के साथ साथ बेसिक शिक्षा के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। विभाग ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। हालाकि बीटीसी वालो को इससे बाहर रखा गया है , उनके लिए कोई बात नही कही गई है।
चयन प्रक्रिया में देरी, लेखपाल जिम्मेदार नहीं
हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन देने लिए आदेश जारी कर दिया है । कोर्ट ने कहा है की चयन प्रक्रिया में देरी होने के लिए सरकार जिम्मेदार है, लेखपाल को सरकार जिम्मेदार मत ठहराए । कोर्ट ने 1999 से 2000 की भर्ती में वर्ष 2003 o4 मे चयनित सभी लेखपालों के लिए यह सूचना जारी किया गया है । जस्टिस सरल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है।कोर्ट का कहना है कि नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियुक्त होने वाले लेखपाल कर्मचारियों को पेंशन देने से इनकार करने को राज्य सरकार के आदेश को अवैध मानती है । सरकार इनके पेंशन को खत्म नहीं कर सकती है , दिवाली के मौके पर सभी को यह तोहफा दिया जाए की 2005 से पहले चयनित होने वाले सभी को पुरानी पेंशन से जोड़ा जाए।
निष्कर्ष
कोर्ट ने आदेश दिया है की ऐसे लेखपाल जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 से पहले हुई हो उन्हे lekhpal old pension का लाभ दिया जायेगा । क्योंकि उनके नियुक्ति में देरी होने के लिए सरकार जिम्मेदार है , लेखपाल नही। सरकार ने दिवाली पर सभी 2005 से पहले चयनित लेखपालों को यह गिफ्ट के रूप में देगी । अगर आप भी लेखपाल है और आपकी नियुक्ति 2005 से पहले हुई हो तो आप इस लेखपाल पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है ।